Nagpur : अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों के बारे में रेल उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने का अभियान प्रारंभ

    18-Nov-2023
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  • मध्य रेल नागपुर मंडल की पहल
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नागपुर : यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सक्रिय कदम में, मध्य रेल नागपुर मंडल ने ट्रेनों में आग दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों के बारे में रेल उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान शुरू किया है।
 
मध्य रेलवे ने विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करके यात्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार प्रदर्शित की है। इन उपायों में कोचों में आग का पता लगाने/दमन करने की प्रणालियों की कठोर जांच, ज्वलनशील सामग्रियों के लिए पार्सल वैन का निरीक्षण और ज्वलनशील वस्तुओं के लिए ट्रेनों में सभी कूड़ेदानों की जांच शामिल है।
 
चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में, ट्रेन संचालन में शामिल विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील और शिक्षित करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इनमें यात्री, कुली, सफाई कर्मचारी, पार्सल स्टाफ, पेंट्री कार स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं।
 
जागरूकता गतिविधियां: नागपुर मंडल के स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों का उपयोग आग की घटनाओं के खिलाफ निवारक कदमों को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर आरडीएन के माध्यम से सूचनात्मक वीडियो चलाए जा रहे हैं, और स्टिकर/पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं।
 
नागपुर मंडल में सुरक्षा जांच: उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के प्रयास में, कानूनी प्रावधानों के तहत अग्नि सुरक्षा जांच की गई है। 1 नवंबर से 7 नवंबर, 2023 तक कोचों में आग का पता लगाने/दमन करने की प्रणाली की जांच करने के लिए एक अभियान में कुल 35 ट्रेनों और 106 कोचों की जाँच की गई। । ज्वलनशील सामग्रियों के लिए पार्सल वैन के निरीक्षण के लिए एक अलग अभियान 1 नवंबर से 14 नवंबर, 2023 तक चला, जिसमें कुल 131 वैन/एसएलआर/वीपीएस की जांच की गई।
 
धूम्रपान विरोधी अभियान: अप्रैल 2023 से 16 नवंबर, 2023 तक लगातार धूम्रपान विरोधी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 206 मामले सामने आए और 41,100 तक जुर्माना लगाया गया।
 
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अभियान: नागपुर मंडल में डॉग स्क्वाड की सहायता से आरपीएफ कर्मचारियों द्वारा चलाए गए कुल 540 अभियानों में ज्वलनशील सामग्रियों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके कारण रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत चार मामले दर्ज किए गए हैं।
 
मध्य रेलवे सभी यात्रियों और हितधारकों से सुरक्षा दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करने का आग्रह करता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुएं ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। अपराधियों को ₹1,000 तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी हानि, चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के अलावा।
 
जैसे-जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, मध्य रेल ने सभी रेल यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर, पटाखे और विस्फोट करने वाले पदार्थों सहित किसी भी ज्वलनशील सामग्री को ले जाने से परहेज करके सुरक्षित यात्रा में योगदान देने की अपील की है।