Nagpur : मनपा पट्टे धारकों को मिला दिवाली का उपहार

    15-Nov-2023
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  • 8% से वार्षिक मूल्य दर आवासीय धारकों के लिए की गई 0.5% और वाणिज्यिक धारकों के लिए यह आंकड़ा 0.7%
  • 6 नवंबर को राजपत्र जारी, सरकार का निर्णय 7 नवंबर को घोषित
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नागपुर : नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के सभी लीज धारकों पर वार्षिक दर 0.2% से बढ़ाकर 8% कर लीज धारकों पर अनुचित रुख अपनाया गया था। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। तब उन्होंने तत्कालीन सरकार से जवाब मांगा था। साथ ही सदन में लक्ष्यवेधी प्रश्न के जरिए सरकार का ध्यान भी आकर्षित करने की कोशिश की। सरकार ने निर्णय जारी कर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और सरकार के निर्णय के अधीन कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद कई दिनों तक कोई सरकारी निर्णय नहीं लिया गया।
 
विधायक कृष्णा खोपड़े करीब डेढ़ साल से लगातार सरकार से पत्राचार कर कार्रवाई कर रहे थे और हाल ही में राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर यह अहम फैसला लेकर मनपा के लीज धारकों की दिवाली मीठी कर दी है। सरकार के इस फैसले से कई छोटे-बड़े कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है।
 
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
 
विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि मनपा लीज धारकों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ बैठक बुलाकर कैबिनेट के माध्यम से आवासीय शैक्षणिक, धर्मार्थ एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए वार्षिक मूल्य दर से 0.5% से कम दर पर दिशा निर्देश देने पर विचार किया जा रहा है। वाणिज्यिक औद्योगिक बाजार मूल्य का 0.7% से कम, 3000 से 5000 वर्ग फीट तक 0.9% की पुरानी दर लागू रखी गई है। साथ ही नागपुर महानगरपालिका द्वारा 13 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार पट्टे की दर में वृद्धि एक समय में दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2019 लीज के बराबर ही राशि वसूल की जाएगी।
 
सरकार के इस फैसले में नागपुर महानगरपालिका द्वारा बनाए गए कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर को उस समय पंजीकृत किया गया था। सरकार का यह फैसला उन पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है।
 
किराया एवं सुरक्षा जमा समिति, आयुक्त को अधिकार देना अनुचित
 
विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार आयुक्त की अध्यक्षता में 6 अधिकारियों की समिति किराया और सुरक्षा जमा के संबंध में उचित समिति नहीं है और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।
 
साथ ही यह नागपुर महानगरपालिका का लाइसेंस धारक है जिसे 11 महीने, 10 साल और इसी तरह के लिए पट्टा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस फैसले को लागू करना चाहिए। सरकार के इस निर्णय/गजट के पट्टाधारकों को न्याय देने की भूमिका निभाने के लिए सभी पट्टाधारकों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को धन्यवाद दिया है और इस फैसले का हर जगह स्वागत किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने यह बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले में कुछ बिंदुओं पर पुनर्विचार की जरूरत है और इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को तत्काल बयान देकर सरकार के आदेश में मामूली संशोधन की जानकारी दी जाएगी, इस आशय के विचार विधायक कृष्णा खोपड़े ने व्यक्त किए।