अहमदनगर: अहमदनगर जिले में 10 जुलाई 2022 को 'बकरी ईद' और 'देवयानी आषाढी एकादशी' का पर्व मनाया जाएगा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 36 को 28 जून को दोपहर 12 बजे से 11 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक लागू किया गया है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने आदेश जारी किया है।
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क्या है धारा 36?
किसी जानकारी या कार्य को गलत तरीके से पेश करने और समझने की वजह होने वाले प्रभाव या अपराध को रोकने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है।
बता दे, राज्य में राजनीतिक स्थिति के कारण, विरोध, प्रति-विरोध, प्रतीकात्मक मूर्तियों को जलाने, जूता फेंकने का आंदोलन और राजनीतिक दल के नेताओं के कार्यालयों में तोड़फोड़ हो रही है। साथ ही देश भर के विभिन्न संगठन केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा रैलियां, विरोध आंदोलन, आंदोलन, रस्तारोको, प्रतीकात्मक मूर्तियों को जलाने, कार्यालय में तोड़फोड़ करने की संभावना है। ऐसे में कानून-व्यवस्था की समस्या होने की प्रबल संभावना है।
इसी प्रकार वर्तमान में जिले में विभिन्न दिंडी, पालकी के आगमन एवं प्रस्थान के साथ-साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी मनाये जा रहे हैं। उस समय भारी भीड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने आदेश में कहा कि अहमदनगर जिले के सभी अनुमंडलीय पुलिस अधिकारियों और प्रभारी पुलिस अधिकारियों को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 36 के तहत उक्त अवधि के लिए नियमन आदेश जारी करने का अधिकार दिया जा रहा है।